
रविवार को शहर के मुख्य बाजार, गलियां होंगी सैनिटाइज
शिवपुरी। कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जो घर से बिना मास्क के निकलेंगे या कोविड नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। अस्थायी जेल में 2 घंटे की कैद के दौरान जेल में नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें ब्लैक शीट और लाइनिंग पेपर दिया जाएगा। जिसमें वह कोरोना के अनुभव और अपने मन की बात लिखेंगे। यह निर्देश कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले भर के अधिकारियों की मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुई बैठक के दौरान दिए।
खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखकर शहर को उन्होंने आठ भागों में बांटा है।जिसमें हर विभाग के पांच
-पांच अधिकारियों की टीम अब शहर की निगरानी करेगी। इस टीम में सारे विभाग प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे ।जिन्हें सारे प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे। जिससे यह चालान करने के साथ जेल भेजने तक की कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अकेले स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका या जिला प्रशासन का यह जिम्मा नहीं है वरन अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण है। यदि सब ने मिलकर कोरोना को रोकने में अपनी भूमिका निभाई तो निश्चित रूप से हम सब सफलता भी हासिल कर लेंगे। कलेक्टर ने नसीहत देते हुए अधिकारियों से कहा कि यह परोपकार का कार्य नहीं। इसे स्वयं पर उपकार समझें क्योंकि जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां यदि कोरोना से हालात बिगड़े तो आप भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए सब मिलकर कोरोना मुक्त शिवपुरी बनाने कृत संकल्पित रहे।
शिवपुरी शहर को 8 जोन में बांटा, पांच अधिकारियों की टीम करेगी निगरानी
फिलहाल जो व्यवस्था शहर में कोरोना की रफ्तार रोकने बनाई गई है। उसके तहत हर विभाग के विभाग प्रमुख सहित जिला प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ विभाग सहित अधिकारियों को मिलाकर टीम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।5 सदस्य टीम मौका मुआयना निर्धारित जगहों का करेगी और वहां यदि कंटोनमेंट जोन, गंदगी, मास्क ना पहनने की कार्रवाई, सोशल डिस्टेंस नियंत्रण न होने पर दुकान पर होने वाली कार्रवाई सहित सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन यह टीम प्रभारी कर सकेंगे। यहां तक कि अस्थाई रूप से बनाई गई जेल में भेजने के लिए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस टूटने पर 2 घंटे की सजा के लिए अस्थाई जेल में भेज सकेंगे।
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