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नाबालिग से आरोप में आरोपी को 20 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी औतार सिंह गुर्जर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया ने की थी।

अभियोजन को मुताबिक 5 फरवरी 2021 की शाम करीब 5 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ खेत पर थी। तभी उसका भाई शौच करने चला गया था। पीड़िता अपने कुएं की मेड़ पर बैठी थी, तभी आरोपी औतार गुर्जर आया और और पीड़िता को पीछे से पकड़ कर पास बनी टपरिया में ले गया और मुंह में तौलिया ठूंस दिया और उससे रेप किया। पीड़िता की आवाज सुनकर उसका भाई दौड़कर आया। यह देख आरोपी भाग निकला। इसकी शिकायत 6 फरवरी 2021 को पीड़िता ने थाना अमोला में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने धारा 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। आज इस मामले में सुनाए गए फैसले में आरोपी औतार सिंह गुर्जर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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