शिवपुरी। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन अब इलेक्शन मोड में आ गया है। शनिवार से ही पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। रविवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एक के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। जिले में पंच के 9748, सरपंच के 587, जनपद सदस्य के 192 और जिला पंचायत सदस्य के 23 पदों के लिए चुनाव होना है। करीब 9.69 लाख मतदाता इन 10550 पदों के लिए प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। जिसके अनुसार प्रथम चरण 6 जनवरी, द्वितीय चरण 28 जनवरी एवं तृतीय चरण 16 फरवरी 2022 को तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया संपन्ना होगी। जिले में खनियाधाना और बदरवास में प्रथम चरण में, पिछोर, नरवर व कोलारस में द्वितीय चरण में और पोहरी, करैरा व शिवपुरी विकासखंड में तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके लिए 1757 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार चुनावों के साथ कोरोना के नियमों का भी ध्यान रखना है। इसके लिए पृथक से आदेश भी हैं। हमें समझना है कि कोरोना का डर फिर से बना हुआ है और इस बीच मतदान भी कराना तो विशेष सतर्कता रखना होगी। इस बार मतदाता केंद्र पर चार मत डालेगा। इसमें पंच, सरपंच के लिए वैलेट पेपर और जनपद व जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम से मतदान होगा। ईवीएम में दोनों मत डालने के बाद ही मतदान पूरा होगा। यदि किसी ने एक ही पद के लिए मत दिया तो टीम उससे आग्रह करेगी कि वह दोनों पदों जनपद व जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करे। प्रत्याशियों को इस बार ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा भी प्रदान की गई है। साथ ही ऑफलाइन भी नामांकर भरा जा सकेगा। एक प्रत्याशी एक पद के लिए दो से अधिक नामांकन नहीं भर सकेगा। पंचायत चुनाव कराने के लिए जिले में 13593 कर्मचारियों का अमला है जो विभिन्ना दायित्व निभाएगा।
तीन से अधिक वाहनों का काफिला रहेगा प्रतिबंधित
जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के तहत सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्याधीन होगा। अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे।
आचार संहिता के तहत लगाए यह प्रतिबंध
– पूर्ण जिले की राजस्व सीमाएं कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित की गई हैं। निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक/ सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों/ डीजे बैंड बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी।ट्रक, जीप टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा।
शस्त्र लाइसेंस 23 फरवरी तक के लिए निरस्त किए गए हैं। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी शस्त्र थाने में जमा कराने होंगे। कोई भी शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। 12 दिसंबर तक सभी को इन्हें थाने में जमा कराना होगा।
– पेट्रोल पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक रखेंगे
– आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए है। विशेष परिस्थितियों में अवकाश की स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रदाय की जाएगी।
अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से बाउंडओवर भरवाया जाएगा।
यहां इतने पदों पर होगा चुनाव
जनपद पंचायत पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य मतदान केंद्र मतदाता
शिवपुरी- 1238 74 25 3 208 112502
करैरा 1126 66 25 3 221 124567
नरवर 1052 61 22 3 188 107692
पोहरी 1302 79 22 3 210 119532
पिछोर 1236 75 25 3 226 119532
खनियाधाना 1622 101 25 3 299 162481
कोलारस 1086 68 24 2 196 103630
बदरवास 1086 63 24 3 209 112428






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