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7 साल पुराने मामले में चेक बाउंस के आरोपी को 3 महीने की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी: व्यक्तिगत कारणों से उधार लिए गए ऋण अदा न करने के मामले में आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा प्रधान द्वारा आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास एवं 2.58 हजार रुपए का प्रतिकर लगाया हैl साथ ही प्रतिकर अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया।


अभियोजन के अनुसार अभियुक्त आसिफ खान पुत्र इनायत अली खान निवासी पुरानी शिवपुरी ने फरियादी मोहन पुत्र भगवान लाल कुशवाह निवासी पंचायती बगीचा जिला शिवपुरी से अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यक कार्य हेतु 1.50 हजार रुपए उधार बतौर ऋण के रूप में 30.01.2016 को किए थे, जिसके भुगतान के एवज में अभियुक्त आसिफ खान ने एक चेक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुरुद्वारा का 30 मई 2016 का दिया था किन्तु फरियादी मोहन कुशवाह ने जब उक्त चेक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के खाते में रुपए न होने के कारण चेक बाउंस हो गया और 1 जून 2016 को चेक बैंक द्वारा वापस कर दिया गया।

इसके बाद फरियादी मोहन कुशवाह ने अपने अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त चेक की राशि मांग के लिए 15 जून 2016 को नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी आसिफ खान ने फरियादी मोहन कुशवाह को कोई राशि अदा नहीं की। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी मोहन कुशवाह ने आसिफ खान के विरूद्ध परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने प्रकरण में आरोपी आसिफ खान को साक्ष्य का विवेचन करने के बाद दोषी पाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास और 2.58 हजार रुपए प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया।

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