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12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को सुनाई गई 20 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी न्यायालय में विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने रिश्तेदार बताकर 12 साल की नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन प्रीति संत ने की है।


यह था मामला

बैराड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 साल की नाबालिग ने बैराड़ थाने में पहुंचकर 8 मई 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां की दूसरी शादी होने के बाद अपने सौतेले पिता के साथ रह रही थी। 5 मई की दोपहर में मेरे माता-पिता और भाई मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान वह घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 3 बजे एक व्यक्ति घर आया और बोला कि वह उसका रिश्तेदार है। उसने मम्मी-पापा के बारे में पूछा। जब पीड़िता ने उक्त व्यक्ति से यह कहा कि मम्मी-पापा घर पर नहीं हैं, तो उक्त युवक ने पहले उसके पिता का नंबर मांगा तो उसने नंबर दे दिया। इसके बाद उसने मम्मी का नंबर मांगा, लेकिन मम्मी का नंबर याद नहीं होने से वह मोबाइल लेने अंदर गई तो अज्ञात व्यक्ति उसके पीछे आ गया और उसे बुरी नियत से पकड़ लिया। वह चिल्लाई तो धमकी दी कि ज्यादा चिल्लाएगी तो जान से खत्म कर देगा व उसे पलंग पर पटककर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसर इसके बाद वह घर से निकल गया।

इसके बाद पीड़िता ने सारी घटना अपने परिजनों को सुनाई थी। पीड़िता ने बताया कि पापा के मोबाइल उसी व्यक्ति के नंबर से मिस्ड कॉल होने से मां ने अपने फोन से उस व्यक्ति को वीडियो कॉल पर उस व्यक्ति से बात की। इस पर युवक की पहचान महेश उर्फ मारू पुत्र मानसिंह जाटव उम्र 30 साल निवासी बरखेड़ी थाना नरवर के रूप में हुई थी।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां आज आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में 20 साल की सश्रम कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया गया है

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