Press "Enter" to skip to content

1 अप्रैल से लागू होंगी अचल संपत्ति की गाइडलाइन की नयी दरें / Shivpuri News

शिवपुरी: अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन (रजिस्ट्रियों) पर 1 अप्रैल से अधिक शुल्क चुकाना पडेगा। अचल संपत्ति के दस्तावेजों का 31 मार्च तक अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कार्य करा लें। जिससे बढ़े हुए बाजार मूल्य पर अधिक स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क चुकाने से बचा जा सके।
वरिष्ठ जिला पंजीयक एस.एस.पाल ने बताया कि केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड म.प्र. द्वारा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के तहत वर्ष 2023-24 में अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्ट संपत्ति के संव्यवहारों की जानकारी आंकडे एवं अनंतिम दरों के प्रस्तावों तथा भूमि, भवन तथा स्थावर संपत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के नियतन के लिये मानदण्ड / उपबंध वर्ष 2023-24 का केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 27 मार्च में अनुमोदन किया गया।
मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के नियम-3 (2) (ख) अनुसार अचल संपत्ति के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन उपरांत शिवपुरी जिले की अचल संपत्ति की गाइडलाइन को शिवपुरी कलेक्टर द्वारा जारी किया गया।
1 अप्रैल से शिवपुरी जिले की अचल संपत्ति के पंजीयन पर बढ़े बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा। इसलिए 31 मार्च 2023 तक वर्तमान गाइडलाइन दरों पर ही अचल संपत्ति के दस्तावेजों का आमजन अधिक से अधिक पंजीयन कराकर 1 अप्रैल से होने वाली वृद्धि से बचा जा सकता है।

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!