शिवपुरी: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों के 3 सरपंचों एवं 2 सचिवों को वसूली राशि शासकीय खजाने में जमा न किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जारी जेल वारंट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच एवं सचिव जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतों का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है। इसमें कुछ ग्राम पंचायत में इनके द्वारा धन संदत्त करने से इंकार किया है।
जिसमें ग्राम पंचायत सिरसौद के तत्कालीन सरपंच रामदयाल धानुक, ग्राम पंचायत गौराटीला के तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांति बाई, ग्राम पंचायत विजयपुरा बदरवास के तत्कालीन सरपंच धंधूलाल तथा ग्राम पंचायत सिरसौद के सचिव हरीश बैरागी शामिल है। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जिला पंचायत CEO सरपंच सचिवों को जेल भेजने की तैयारी में, जानिए मामला / Shivpuri News
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