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5 तत्कालीन सरपंचों एवं 2 सचिवों को वसूली राशि वापस नहीं किए जाने पर जेल वारंट जारी / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की ग्राम पंचायत के 5 सरपंचों एवं 2 सचिवों को वसूली राशि वापस नहीं किए जाने के कारण म प्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जेल वारंट जारी किए है।
ग्राम पंचायत के 5 सरपंचों एवं 2 सचिवों में ग्राम पंचायत सिरसौद के तत्कालीन सचिव हरीश बैरागी,
ग्राम पंचायत बरेला के तत्कालीन सचिव सतेन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत सिरसौद के तत्कालीन सरपंच रामदयाल धानुक, ग्राम पंचायत गौराटीला के तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांति बाई, ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा बदरवास तत्कालीन सरपंच श्रीमती रामकुअर लोधी, ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा पिछोर तत्कालीन सरपंच श्रीमती रामप्यारी जाटव, ग्राम पंचायत विजयपुरा बदरवास के तत्कालीन सरपंच धंधूलाल शामिल है। जारी निर्देशों के तहत तत्कालीन सरपंच एवं सचिव जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच व सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतो का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है धन पंचायत को तत्काल परिदत्त करने के लिये लिखित सूचना दी गई है, परंतु संबंधित सरपंचों एवं सचिवों के द्वारा अभी तक धन वापस जमा नहीं किया गया। इनके द्वारा धन संदत्त करने से इंकार किया है। इस कारण संबंधित सरपंचों एवं सचिवों को 30 दिवस की कालावधि के लिये सिविल जेल मे परिरूद्व किये जाने हेतु संबंधित जेलर को थाना प्रभारियों के माध्यम से जेल वारंट जारी किये गये है।
समाचार क्रमांक 11/2023

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