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आदेश के बाद भी कोटवार की सेवा खाता ज़मीन कर पर कब्ज़ा बरकरार / Shivpuri News

शिवपुरी: सरकारी सेवा खाते की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन बेदखली का आदेश जारी कर चुका है। दो महीने बाद भी तहसील कोटवार की सेवा खाते की जमीन पर कब्जा बरकरार है। जमीन पर काबिज होने के प्रयास में दबंगों द्वारा कोटवार पर हमला कर चुके हैं।

शिवपुरी तहसील के कोटवार लाखनसिंह पुत्र काशीराम निवासी ग्राम चाैकी ने कलेक्टर शिवपुरी को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है। कोटवार ने नायब तहसीलदार शिवपुरी पूजा यादव द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को जारी बेदखली के आदेश का हवाला देते हुए सेवा खाता जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हटने की बात कही। कोटवार का कहना है कि बिलोखुर्द में सेवा खाते की सर्वे नंबर 67 रकवा 1.54 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 122 रकवा 0.67 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 123 रकवा 0.86 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 136 रकवा 0.59 हेक्टेयर कुल 3.56 हेक्टेयर सरकारी जमीन है।

तहसीलदार कोटवार होने के नाते यह जमीन उसके जीवन यापन के लिए मिली है। लेकिन गांव के रणवीर पुत्र उत्तम रावत, रामलखन पुत्र मनीराम रावत, गोपाल, विजय पुत्र बारेलाल रावत, कल्ला पुत्र फेरन रावत और करन रावत आदि ने जबरन फसल की बोवनी कर दी है और मकान बनाकर ईंंट, पत्थर आदि डालकर कब्जा जमाए हुए हैं। जमीन पर अवैध कब्जे हटाने की बात पर उक्त लोगों ने हमला कर दिया। देहात थाना शिवपुरी में धारा 447, 294, 506/34 भादवि एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है।

सात दिन का आदेश दो माह बाद भी बेदखल नहीं किया
मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नायब तहसीलदार शिवपुरी ने 18 अक्टूबर 2022 को बेदखली का आदेश जारी किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सात दिन में बेदखली आदेश का पालन कराना था। लेकिन दो महीने बाद भी स्थिति यथावत है।

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