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रिश्वत लेने वाले आरक्षक को 5 साल की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी। न्यायालय आरके मालवीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शिवपुरी ने विचारण अपरांत आरोपी प्रधान आरक्षक प्रताप सिंह रघुवंशी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए के अर्थदंड एंव धारा (13(1)D/13(2) में 5 साल का सश्रम कारावास व 7 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। प्रकरण में शासन की आरे से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी अनिल त्रिपाठी ने लोकायुक्त पुलिस को ग्वालियर को 10 जनवरी 2017 को शिकायती आवेदन दिया था कि फिजीकल चौकी में पदस्थ प्रधार आरक्षक प्रतापसिंह रघुवंशी ने आवेदक की जली हुई रायफल को वापस देने और लाइसेंस निरस्त करवाने की धमकी देकर 10 हजार रूपए की रिश्वत मांगी। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने 13जनवरी 2017 को आरोपी प्रताप सिंह रघुवंशी को आवेदक अनिल त्रिपाठी से 8 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए अस्पताल चौराहे के पास जिला उदयोग केन्द्र शिवपुरी के सामने रंगे हाथो पकड़ लिया। पुलिस लोकायुक्त ने कार्रवाई कर न्यायालय में चालन पेश किया। न्यायालय ने दोषी पाते हुए प्रधान आरक्षक रघुवंशी को सजा सुनाई हैं।
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