Press "Enter" to skip to content

मारपीट के अपराध से बचने लगाया छेड़छाड़ का आरोप विशेष न्यायालय ने किया बरी / Shivpuri News

शिवपुरी: पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) शिवपुरी ने धारा 452.354.506 भादंवि एवं पाॅक्सो की धारा 8 के आरोपों से आरोपी को इन आधारों पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष न तो अभियोक्तत्री /पीड़िता की अवयस्कता को साबित कर पाया और न ही अन्य आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाया। वहीं बचाव पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि पीड़िता के पिता ने आरोपी की मारपीट के आरोपों और मुकदमे से बचने के लिए उसे पास्को के अधीन असत्य आधारों पर अभियोजित किया.

घटना कथा 6 जनवरी 2022 की दोपहर करीब 2:30 बजे की है । पीड़िता के आरोपों के मुताबिक ग्राम दुल्हारा थाना बैडार स्थित उसके मकान की छत पर स्थित कमरे में आकर आरोपी अंकेश ‌चिडार ने 15 वर्ष 6 माह की अवयस्क पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय गृह अतिचार कर गृहभेदन किया एवं उसका बायां हाथ पकड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग कर प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त किया. बचाव पक्ष (अंकेश चिडार )की ओर से पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत ने की.

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »
More from ShivpuriMore posts in Shivpuri »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!