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धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह की अनुमति नहीं होगी- कलेक्टर / Shivpuri News

झांकी स्थल पर आयोजक करेंगे व्यवस्थाएं
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत झांकी अथवा ताजिया स्थलों पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।

जारी आदेश के तहत प्रतिमा/ताजिये(चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30’45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माता ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन ना हो सकें। मूर्ति/ताजिये(चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों को चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो तथा विर्सजन स्थल पर प्रकाश एवं गोताखोर की व्यवस्था की जाए।

कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विर्सजन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सावजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पण्डालों/विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन दवारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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