शिवपुरी: पिछोर नगर में एक युवक को शराब के नशे में बाइक चलाते हुए पकड़ा था जांच में पुलिस ने पाया कि युवक के पास लाइसेंस भी नहीं था। पिछोर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसी केस में विते रोज न्यायालय ने शराब पीकर और बिना लाइसेंस के बाइक चलाने वाले चालक पर 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही न्यायालय ने बाइक मालिक पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को पिछाेर थाना पुलिस ने बाचरौंन के रहने वाले अनिल लोधी पुत्र संग्राम लोधी को छत्रसाल कालेज के सामने बाइक को MP33MM8462 को खतरनाक ढंग से चलाते हुए पकड़ा था। जांच में अनिल शराब के नशे में पाया गया था। पुलिस ने जब उससे ड्राइविंग लाइसेंस चाहा था वह भी उसने नहीं बनवाया था। अनिल की लापरवाही की हरकत को देख पुलिस ने अनिल का मेडिकल चेकअप कराया गया जिसमें डाक्टर ने अनिल के शराब के नशे में होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में की। अनिल लोधी के विरुद्ध धारा 184 ,185, 3/181 एमवी एक्ट की कार्रवाई की थी। जबकि मोटरसाइकिल मालिक उसके पिता संग्राम लोधी पर धारा 5/180 एमवी एक्ट की कार्रवाई की थी। न्यायालय जेएमएफसी में अमनदीप सिंह छावड़ा ने चालक अनिल लोधी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उसके पिता पिता संग्राम लोधी पर भी पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।






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