
शिवपुरी। शिवपुरी जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार शंखवार ने खुली अदालत में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त नवीन गर्ग को धारा 138 परकाम में लिखित अधिनियम के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त नवीन गर्ग पर वित्तीय जिम्मेदारी से मुख मोड़ने का दोषी पाया गया है। जिसने अपने वैध ऋण का भुगतान वादी डॉ. शारदा प्रसाद चौधरी पुत्र स्व. स्वरूप नारायण निवासी गांधी कॉलोनी को नहीं किया जिस हेतू प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिस पर नवीन गर्ग को आरोपी मानते हुए न्यायालय ने दंड निर्धारित किया है। जिसे 1 लाख 55 हजार रुपए चुकाने हेतू निर्देशित किया गया है एवं 1 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने की कार्रवाई की गई है।






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