शिवपुरी। कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत टोंगरा में एक जमीन को धोखाधड़ी कर बेच दिया गया। मामले में फरियादी ने एसपी को आवेदन दिया जिस पर जांच के बाद दो आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
फरियादी करणसिंह चहल पुत्र रामपालसिंह निवासी गांव कटरा हाल आवाद चहल पट्टी गांव अलेवा जिला जीन्द हरियाणा ने बताया कि मेरे पिता स्व. रामपालसिंह ने रकवा 3.1800 हैक्टेयर मिन जुमला सर्वे नं. 895, 896, 987, 898, 904 वाका रकवा गांव टोंगरा को राजपाल सिंह, महावीर सिंह पुत्र कपूर सिंह कौम जाट निवासी गांव चहल पटटी अलेवा, जिला जीन्द हरियाणा से 1 लाख 47 हजार रूपए में 25 अगस्त 2021 को खरीदी थी और इकरार किया था कि जब भी खरीददार कहेगा हम रजिस्ट्री करवा देंगे। 19 नवंबर को मेरे पिता रामपालसिंह का देहांत हो गया जिस कारण जमीन का वारिस करणसिंह चहल, असीम चहल पुत्र महावीरसिंह, शगुन सुषमा, सिद्धार्थ, वरूपी, सुनीता, अंशुल, मधुलिका व कुलवीर हो गए। इसके बाद 30 सितंबर 2021 को आरोपित राजपाल व महावीरसिंह पुत्रान कपूरसिह ने अपने—अपने हिस्से की जमीन बिना हमको सूचित किए व बिना हमारी सहमति के बद्री धाकड़ पुत्र बारेलाल धाकड़ निवासी गांव टोंगरा हाल निवासी विवेकानंद कॉलोनी को बेच दी। जब हमें जमीन बेचने का पता चला तो हमने उक्त लोगों से बात की तो आरोपित राजपाल पुत्र कपूरसिंह व महावीर पुत्र कपूरसिंह निवासी चहल पट्टी गांव अलेवा, हरियाणा ने जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।






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