शिवपुरी। सहकारी बैंक की बकाया राशि वसूली को लेकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और सभी शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर तत्काल नोटिस जारी करने और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि समय-सीमा में जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी शाखा प्रबंधकों को कुर्की आदेश जारी कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में जिले के सभी तहसीलदारों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की तो शस्त्र लाइसेंस पर कार्रवाई
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी कि नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस
बैठक में कलेक्टर ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं और लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सहकारी बैंकों में किसानों और आम नागरिकों की पूंजी जमा रहती है, इसलिए उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
जनसुनवाई में बैंकों से संबंधित मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बैंकों की कार्यप्रणाली पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।






