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करैरा के वीरेंद्र साहू और सुरेंद्र लोधी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जारी किए आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी। जिले में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने और लाइसेंसी हथियारों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत करैरा क्षेत्र के दो शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, करैरा नगर में गल्ला मंडी के सामने रहने वाले वीरेंद्र साहू, पिता परमानंद साहू तथा ग्राम चिरली, थाना करैरा निवासी सुरेंद्र लोधी, पिता पूरन सिंह लोधी के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के चलते कार्रवाई

जिला प्रशासन के मुताबिक, शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किए जाने, क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था प्रभावित होने तथा भविष्य में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने वीरेंद्र साहू के शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 279/2008/111/डीएम/एसपीआई और सुरेंद्र लोधी के शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 34/2018/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।