ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने POCSO और बलात्कार के गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दोषी महेंद्र बंजारा को बड़ी राहत देते हुए उसकी सजा निलंबित कर जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने यह आदेश यह देखते हुए पारित किया कि आरोपी करीब 4 वर्ष 3 माह से जेल में निरुद्ध है।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति हिर्देश की द्वैधपीठ ने स्पष्ट किया कि यह राहत अपील के अंतिम निराकरण तक प्रभावी रहेगी और इसका अर्थ मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है। अपीलकर्ता की ओर से शिवपुरी के अधिवक्ता दिव्यांशु शर्मा ने पक्ष रखा, जिसके पश्चात न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके और एक समकक्ष जमानतदार पर रिहा करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने जमानत के साथ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। आरोपी को प्रत्येक वैकल्पिक माह के पहले रविवार को संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा तथा पीड़िता या उसके परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क अथवा उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत तत्काल निरस्त की जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि विशेष POCSO न्यायालय, गुना ने वर्ष 2023 में महेंद्र बंजारा को IPC की धाराओं 376(DA), 376(3), POCSO एक्ट की धारा 5(g)/6 एवं आईटी एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाएं सुनाई थीं, जिसके खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है।







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