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एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त / Shivpuri News

शिवपुरी l न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शिवपुरी विधान महेश्वरी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है अभियोजन का मामला इस प्रकार है की थाना देहात के सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 21.6.2024 को मुखबिर  सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति गौशाला के पास अवैध मादक पदार्थ विक्रय करने की फिराक में खड़ा है गौशाला पर पहुंचने पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपने हाथ में एक हरे रंग की थैली लिए दिखा,जो पुलिस को अपनी ओर आता देख भगाने का प्रयास करने लगा l उस व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम रामप्रसाद बैरागी बताया जब उसकी तलाशी ली तब मादक पदार्थ गांजे जैसा पदार्थ रखा मिला l प्लास्टिक की कटट्टे का वजन 2 किलो 600 ग्राम होना पाया गया मामले में विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस श्री  विधान महेश्वरी ने अभियुक्त राम प्रसाद बैरागी को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस) एक्ट की धारा 8 (बी) सहपठित धारा 20(क )(l) के तहत आरोपी का अपराध प्रमाणित ना होने के चलते दोषमुक्त किया गया है दोषमुक्त हुए अभियुक्त की ओर से पैरवी बहादुर सिंह रावत अधिवक्ता द्वारा की गई l

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