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शिवपुरी में “कार्बाइड गन” का निर्माण, क्रय, विक्रय व उपयोग प्रतिबंधित, कलेक्टर ने धारा 163 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले में अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित पटाखे, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” तथा इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, भण्‍डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट रवीन्‍द्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत प्रदेश भर में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किये जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश भर में आमजन की आंखें चोटिल होने संबंधी सैकडों मामले सामने आये हैं। उक्त अवांछनीय परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अवैध पटाखों के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दीपावली के दौरान अवैध रूप से कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग की घटनाओं से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए है। जिला मजिस्‍ट्रेट ने इसे गंभीरता से लिया है और जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था एवं व्यापारी प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील तथा पीव्हीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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