शिवपुरी: नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद ने 13 अक्टूबर 2025 को हुई पीआईसी की मीटिंग के एजेंडा बिंदु 3 और 4 पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन बिंदुओं को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2025 को पीआईसी मीटिंग रखी गई थी. मीटिंग एजेंडा बिंदु 3 और 4 पर आपत्ति दर्ज कराते हुए वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद राम सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय हरचरण यादव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बिंदुओं को निरस्त करने की मांग की है.
बता दें की बिंदु क्रमांक 3 में उल्लेख है कि आउटसोर्स कर्मचारी को जारी रखने हेतु जारी निविदा की प्राप्त दर की स्वीकृति एवं बिंदु क्रमांक 4 मणिखेड़ा इंटेक सतनवाड़ा फिल्टर प्लांट पर खराब उपकरणों की मरम्मत हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में, बैठक के दौरान बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 पर नियम विरुद्ध एवं असंवैधानिक होने के कारण मौके पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एवं लिखित में आज यह आपत्ति मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपकर दोनों बिंदुओं को निरस्त करने की मांग पार्षद ने की है.
मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने 8 अक्टूबर 2025 को एक लेटर सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी किया था. जिसमें उल्लेख था कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी शासन के ध्यान में कुछ नगरीय निकायों द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गई है जो कि राज्य शासन द्वारा जारी किए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. इसके बाद 28 मार्च 2000 के उपरांत नगरीय निकायों में नियुक्ति किए गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी गई थी. इस तरह से अगर दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति न करने के संबंध में आदेश जारी हुआ था तो यह बिंदु नगर पालिका की पीआईसी की मीटिंग में एजेंडा कैसे बन गया यह सवाल खड़ा होता है.







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