शिवपुरी: शहर के अधिवक्ता प्रदीप यादव की एक और शानदार पैरवी से अभियुक्त वीरेंद्र यादव निवासी कस्बाथाना राजस्थान हिट एंड रन (एक्सीडेंट) के मामले में दोषमुक्त किया.
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.12. 2020 को फरियादी जितेन्द्र सिंह धाकड ने उसके छोटे भाई विपिन धाकड़ व चचेरे भाई त्रिवेन्द्र धाकड़ के थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की, कि दिनांक 15.12.2020 को वह उसकी मोटरसाईकिल से उसके गांव पिपरसमा से शिवपुरी पैसे निकालने गया था। उनका काम करने के बाद शाम को पिपरसमा उसकी मोटरसाईकिल से वापस जा रहा था। शाम के 05:30 बजे जैसे ही पिपरसमा रोड पर बद्री धाकड के बोर के सामने पहुँचा तो पिपरसमा तरफ से एक लाल रंग का लोडिंग तीन पहिया वाहन जिसका नंबर एम०पी० 07 एल0 6728 को चालक उपेक्षा, उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया एवं उसी संव्यवहार में उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी जितेन्द्र की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर जितेन्द्र को घोर उपहति (फ्रेक्चर) कारित की।
प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर एवं वरिष्ट अधिवक्ता मुनेश मिश्रा के मार्गदर्शन से प्रदीप यादव के द्वारा किये तर्कों एवं पृस्तुत किये गये न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरेंद्र यादव निवासी कस्बाथाना राजस्थान को भा.द. वि. की धारा 279,337,338 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.







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