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महिला यात्रियों ने पार्षद पति को ब्लैकमेल करने लगवाया था दुष्कर्म का केस, होटल के सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट बनी न्याय का आधार / Shivpuri News

न्यायालय ने पार्षद पति को दुष्कर्म के आरोप से किया मुक्त
शिवपुरी। नरवर के होटल व्यवसायी एवं पार्षद पति पर उसके होटल में रूकी महिला यात्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पार्षद पति को दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर दिया है। महिला यात्री द्वारा पार्षद पति को ब्लैकमेल करने के लिए उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई 2023 को फरीदाबाद हरियाणा निवासी दो महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 29 जुलाई 2023 की शाम करीब छह बजे फरीदाबाद से नरवर लोढ़ी माता के दर्शन करने के लिए आए थे। वह शाम करीब छह बजे नरवर पहुंचे और वर्धमान पैलेस में रूकने के लिए कमरा लिया। इसके बाद होटल मालिक शुभम जैन ने उन्हें अपने नौकर के साथ कार में मंदिर भेजकर दर्शन करवाए और रात को खाना भी खिलवाया। एक महिला का आरोप था कि होटल मालिक व पार्षद पति शुभम जैन ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी महिला का आरोप था कि हाेटल के नौकर अशोक ने उसके कमरे में आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने महिला थाना प्रभारी शिखा तिवारी को पुलिस कंट्रोल रूम बुलवाया और पीड़िताओं के बयान दर्ज करने के निर्देश देते हुए करैरा एसडीओपी को मामले की जांच करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जांच उपरांत महिला थाने में आरेापित शुभम जैन व अशोक के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने सहित एससीएसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना उपरांत शुभम जैन के खिलाफ मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से उसके वकील शैलेंद्र समाधिया, दीपेश दुबे व बृजमोहन राठौर यह साबित करने में सफल रहे कि महिला ने प्रकरण दर्ज करवाने के उपरांत आरोपित पार्षद पति को राजीनामा करने के लिए फरीदाबाद बुलाया और पैसों की मांग कर उसे ब्लैकमेल किया। इसके अलावा महिला द्वारा जिस समय की घटना बताई गई, उस समय आरोपित होटल के रिसेप्सन पर बैठा था और वहां से सीधा होटल के बाहर गया। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। न्यायालय ने उक्त तथ्यों के आधार पर पार्षद पति को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

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