शिवपुरी: जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को समय पर और पूर्ण राशन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में यह बात सामने आई है कि कुछ उचित मूल्य दुकान संचालक हितग्राहियों से एक दिन पूर्व ही बायोमैट्रिक (अंगूठा) लगवा लेते हैं और दूसरे दिन उन्हें राशन न देकर दुकान से वापस भेज देते हैं। यह न केवल अनुचित है, बल्कि हितग्राहियों के अधिकारों का उल्लंघन भी है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रबंधकों और विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस दिन हितग्राही दुकान पर उपस्थित हो, उसी दिन उसे संपूर्ण निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्रदाय किया जाए। कोई भी विक्रेता यदि बायोमैट्रिक एक दिन पूर्व करवा कर राशन वितरण से वंचित करता है अथवा राशन कम मात्रा में वितरित करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था
हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि वह इस तरह की शिकायतें खाद्य विभाग (पुरानी तहसील शिवपुरी) कार्यालय में कंट्रोल रूम कक्ष क्रमांक 02 में तथा जनपद स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को उनके मोबाइल नं. पर भी समस्याओं से अवगत कराया जा सकता है। जिसमें जनपद शिवपुरी एवं पोहरी के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जसराम जाटव मो. 998140983, जनपद कोलारस एवं बदरवास के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गौरव कुमार कदम मो. 7770981494, जनपद करैरा एवं नरवर के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नरेश मांझी मो. 91317632085 एवं जनपद पिछोर एवं खनियाधाना के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह मो. 7999842636 को नियुक्त किया गया है। आमजन से अपील की गई है कि वे बायोमैट्रिक सत्यापन केवल खाद्यान्न प्राप्त करते समय ही कराएं एवं यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं।







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