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रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर्किल जेल शिवपुरी में निरुद्ध बंदियों की खुली मुलाकात के संबंध में दिशा-निर्देश जारी / Shivpuri Ness

शिवपुरी: सर्किल जेल शिवपुरी के जेल अधीक्षक द्वारा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सर्किल जेल शिवपुरी एवं अधीनस्‍थ आने वाली जिला जेल गुना, अशोकनगर, श्योपुर एवं सब जेल पोहरी, कोलारस, पिछोर, करैरा, चांचौडा  में निरुद्ध बंदियों की 9 अगस्त को होने वाली खुली मुलाकात के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है।
जारी निर्देशों के तहत पुरुष बंदियों से मुलाकात / राखी बांधने हेतु उनके परिवार की केवल महिला सदस्यों व 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेलगेट के अंदर प्रवेश दिया जायेगा। बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है। समय पूर्ण होने उपरांत मुलाकाती परिजन को स्वतः जेल से प्रस्थान करना होगा। मुलाकात का समय प्रातः 09.30 से दोपहर 2.30 बजे तक रहेगा।
बंदियों के परिजन पहचान हेतु जैसे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड आदि में से कोई एक अनिवार्य रूप से साथ लेकर आए। अपने-अपने कीमती सामान पर्स, मोबाईल, रूपया-पैसे इत्यादि अपने परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश करें। उक्त सामग्री जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी भी सामग्री के खो जाने या गुम हो जाने पर जेल प्रशासन की कोई जवाबदारी नही रहेगी। मुलाकात के दौरान केवल मिठाई, गजक, सोन पापड़ी मिठाई 250 ग्राम अंदर ले जाना अनुमत किया गया है। बने हुए भोजन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जेल प्रशासन द्वारा पूजा की थाल उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल आदि सामग्री रहेगी। साधारण प्रकार की राखी आप स्वयं लेकर आएं। कैदी से मुलाकात हेतु आने वाले सभी परिजन (बहन) बाहर एकत्रित हो जायें उसके उपरांत ही मुलाकात करें। बार-बार एक ही बंदियों को मुलाकात स्थल पर बुलाया नहीं जाएगा, केवल एक बार में ही मुलाकात करें। नगद रुपये बंदियों को देना सख्त मना है। इस प्रकार का कृत्य करने पर मुलाकात प्रतिबंधित कर दी जायेगी साथ ही बंदी के विरूद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा। तलाशी में पूर्ण सहयोग दें, जेल प्रशासन आपके सहयोग के लिये है, किसी भी प्रकार का विवाद न करें अन्यथा कानूनी/वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी। रक्षाबंधन पर्व की सुचारू व्यवस्था हेतु समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें एवं त्योहार के उत्साह को आनंदित बनाये रखने हेतु जेल अधिकारी/ कर्मचारियों का सहयोग करें। उक्त सूचना जनहित में एवं परिजनों को परेशानी से बचने के उद्देश्य से जारी की जा रही है।

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