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7 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में महिला और युवक को 7 साल की सजा, एसआई प्रियंका पाराशर की रही अहम भूमिका / Shivpuri News

शिवपुरी: 7 महीने के बच्चे के अपहरण के सनसनीखेज मामले में एक महिला और एक युवक को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस केस की जांच में एसआई प्रियंका पाराशर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी सूझबूझ और तत्परता से अपहरणकर्ताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सका। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने सुनाया।


यह थी घटना

यह घटना 27 अगस्त 2023 की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बड़ी बहन दोपहर करीब 1 बजे घर पर अकेली थी। उसी दौरान एक महिला उनके घर आई और पानी मांगा। जब बहन पानी देने गई, तो महिला ने बातों में लगाकर उसका ध्यान भटका दिया। इसी बीच, एक 19 वर्षीय युवक मोटरसाइकिल पर आया, बहन को धक्का दिया और 7 महीने के बच्चे को उठाकर फरार हो गया।

एसआई प्रियंका पाराशर ने किया खुलासा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। इस मामले की जांच का जिम्मा एसआई प्रियंका पाराशर को सौंपा गया। प्रियंका पाराशर ने अपनी टीम के साथ मिलकर तत्परता से कार्रवाई की और आरोपियों का सुराग लगाया। उनकी जांच के परिणामस्वरूप पुलिस ने राजस्थान से दोनों आरोपियों, जान्हवी रानी रामेश्वर लोधी (लगभग 35 वर्ष) और सुनील पुत्र रामेश्वर लोधी (लगभग 21 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में एसआई प्रियंका पाराशर की तत्परता और कुशल जांच-पड़ताल की हर जगह सराहना हो रही है।

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