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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न / Shivpuri News

शिवपुरी: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आज सोमवार को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर, खाद्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ जनसामान्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, अतः इस विषय में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित रूप से बाजारों, हाट-बाजार, मेलों, छात्रावासों, मेडिकल कॉलेजों आदि स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाए तथा जनरल हाइजीन के बारे में भी जानकारी दी जाए।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नवाचार के रूप में बड़े होटल एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य परीक्षण हेतु किट रखी जाए, जिससे कोई भी ग्राहक खाद्य गुणवत्ता पर संदेह होने पर स्वयं परीक्षण कर सके। साथ ही अब तक की गई कार्यवाहियों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि अप्रैल, मई एवं जून माह में जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 136 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें से 20 प्रकरण एडीएम न्यायालय तथा 3 प्रकरण सीजीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। एडीएम न्यायालय द्वारा 20 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल ₹6,20,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसमें से ₹4,90,000 की राशि वसूल की जा चुकी है।

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