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मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात उनकी समग्र आई.डी. 11 जनवरी तक विलोपित करने के निर्देश / Shivpuri News

शिवपुरी: कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने निर्देश जारी किए हैं।मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात भी उनकी समग्र आई.डी. विलोपित नहीं की जाती है, जिससे शासन की वितरण योजनाओं का अनाधिकृत रूप से लाभ लेने की स्थिति बन जाती है। समस्त ग्राम पंचायत सचिव 11 जनवरी 2025 तक उक्त समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें, जिसकी प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेगें।
कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने बताया कि 11 जनवरी 2025 के पश्चात यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम से शासन की वितरण योजना का लाभ लिया जाना पाया गया तो इसका समस्त उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव का निर्धारित किया जाकर कार्यवाही की जायेगी।
 समस्त पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत पिछले वर्षों में जिन मृत हुए व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है उनकी आई.डी. समग्र आई.डी. से विलोपित की जावे। जिनका मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में जारी न किये जाने के कारण अभी तक जारी नहीं हुआ है। उनका प्रमाण- पत्र जारी किये जाने के लिए संबंधित तहसीलदारों से अनुमति प्राप्त कर उनका प्रमाण-पत्र जारी कर उनके परिवारों को प्रदाय करें एवं समग्र आई.डी. से उनका नाम विलोपित करें। साथ ही जिन महिलाओं का विवाह अन्यत्र स्थानों पर हुआ है। उनकी समग्र आई.डी.भी उसी स्थान पर हस्तांतरित की जाए।

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