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बिजली चोरी प्रकरण में आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त, एडवोकेट बहादुर सिंह रावत ने की पैरवी / Shivpuri News

शिवपुरी: न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम शिवपुरी द्वारा (विद्युत विभाग) द्वारा एक मामला कोर्ट में पेश किया गया था. जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मामले के आरोपी धर्मेंद्र रावत पुत्र खैरु रावत निवासी ग्राम झूड़ थाना सिरसौद जिला शिवपुरी के मामले में विचारण करते हुए माननीय न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता विशेष न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा आरोपी को निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त किया.

मामले में पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा की गई. जिनके द्वारा अपनी दलील में गवाह और दस्तावेजों को सत्य ठहराया प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तत्व युक्त संधि से परे प्रमाणित ना होने से कि अभियुक्त धर्मेंद्र रावत द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 2019 को समय दोपहर 3:30 बजे ग्राम झूड़ थाना सिरसौद जिला शिवपुरी म.प्र. में बिना वैद्य विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 25 के. व्ही.ए  के ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से तीन तार डायरेक्ट जोड़कर 6 एच.पी. की विद्युत मोटर को चलाकर खेत में सिंचाई कर विद्युत का उपयोग / उपभोग किया. जो न्यायालय ने प्रमाणित नहीं पाया. फलत: अभियुक्त को अधिनियम की धारा 135 के अधीन दोष मुक्त किया जाता है माननीय न्यायालय द्वारा मामले में ग्रामीण को दोष मुक्ति का निर्णय दिया गया हैं. उक्त प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत एडवोकेट द्वारा की गई.

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