शिवपुरी: शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए 3 हजार व परिवाद व्यय 4 हजार रु. भी देना होंगे आयोग ने फैसला सुनाया है कि अनावेदक नायका फैशन मुंबई लहंगा चोली एक महीने के अंदर वापस प्राप्त करे। उत्पाद वापस होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदिका को 6074 रु. की राशि का भुगतान करें। आदेश का पालन नहीं करने पर 45 दिन बाद से अदायगी तारीख तक 6074 रु. पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।
इसके अलावा नायका फैशन आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर आवेदिका को हुई शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए 3 हजार रु. एवं परिवाद व्यय 1 हजार रु. कुल 4 हजार रु. अदा करे। यह राशि 45 दिन के अंदर अदा नहीं करने पर 45 दिन बाद अदायगी तारीख तक 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। भास्कर संवाददाता। शिवपुरी युवती ने शॉपिंग साइट पर मनपसंद लहंगा चोली ऑर्डर कर दिया। मुंबई के नायका फैशन ने 6074 रु. कीमत के लहंगा चोली का ऑर्डर मिलते ही ऑर्डर कर दिया। पांचवे दिन कोरियर से पार्सल घर आया और जैसे ही पार्सल खोला तो दूसरे कलर का लहंगा-चोली निकला। रिटर्न का विकल्प चुना तो उसे कैंसिल कर दिया। नायका फैशन मुंबई संपर्क किया तो विश्वास दिलाकर भी लहंगा चोली वापस नहीं लिया और ना ही राशि लौटाई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी ने दायर परिवाद में फैसला सुनाया है। नायका फैशन को अब एक माह में लहंगा-चोली वापस कर 6074 रु. और हर्जा-खर्चा भी भरना होगा। आयोग अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सदस्य अंजू गुप्ता व राजीव कृष्ण शर्मा ने मामले में 28 अक्टूबर को फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक गणेश गली पुरानी शिवपुरी निवासी नेहा चौहान (27) पुत्री सुरेंद्र चौहान ने नायका फैशन मुंबई महाराष्ट्र के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत परिवाद दायर किया था। दरअसल 24 जनवरी 2023 को ऑर्डर कर पीला लंहगा-चोरी ऑर्डर कर खरीदा था। 28 जनवरी को प्रोडक्ट मिला तो कलर दूसरा निकला। पोर्टल पर जो कलर दिखाया था वह नहीं था। इसलिए रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो कोरियर पार्टन ने रिटर्न रिक्वेस्ट पिकअप करके कैंसल कर दी। तब नायका फैशन कस्टमर केयर पर कॉल कर प्रोडक्टर रिटर्न करणे का कारण बताया। ई-मेल के जरिए प्रोडक्ट के फोटो व बिल आदि भेजे। 6-7 दिन में प्राडक्ट रिटर्न होने का आश्वासन दिया। लेकिन प्रोडक्ट रिटर्न नहीं लिया और नही राशि वापस लौटाई।

नायका कंपनी ने दूसरे रंग की लहंगा-चोली भेजी, बदली भी नही, आयोग का फैसला- एक महीने में 6074 रु. और हर्जा-खर्चा दो / Shivpuri News
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