शिवपुरी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने, जनसामान्य के हित अथवा जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके तहत शिवपुरी जिला अंतर्गत वैध अनुमति प्राप्त किये बिना धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि का आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जनसमूह प्रतिबंधित होंगे, जो एकत्रित होकर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं।
वर्तमान में देखने में आ रहा है कि कई आयोजन में बिना अनुमति के ही आयोजित किये जा रहे हैं। जिससे समय पर समुचित कानून व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होती है। साथ ही लगातार त्योहारों के आयोजन को देखते हुए जिलान्तर्गत कानून, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित / Shivpuri News
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