शिवपुरी: न्यायालय ने रवि यादव पर रमेश पाण्डेय द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों से दोषमुक्त किया.
संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि रमेश पाण्डेय पुत्र बृजनाथ पाण्डेय निवासी कृष्ण पुरम कॉलोनी शिवपुरी द्वारा रवि यादव से दिनांक 20 अक्टूबर को घरेलू आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये उधार लिए थे. जब रवि यादव ने रमेश पाण्डेय से उधार दिए गए रूपयों की मांग की तो रमेश पाण्डेय ने थाना कोतवाली में पैसे देने से बचने के लिए असत्य आधारों पर धारा 386,506 भा.द.वि. एवं 3/4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत रिपोर्ट पंजीबद्ध करा दी. जब मामला विचारण के लिए न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित प्रताप साहब के न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने रवि यादव के अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एंव प्रदीप यादव के तर्कों से सहमत होकर रवि यादव को रमेश पाण्डेय द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.इसके बाद रमेश पाण्डेय द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई तो उक्त निगरानी को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विवेक शर्मा साहब ने रवि यादव के अधिवक्ता मुनेश मिश्रा एंव प्रदीप यादव के तर्कों से सहमत होकर व निगरानी असत्य आधारों पर होने से विचारण न्यायालय का आदेश सही होने से उक्त निगरानी को निरस्त कर दिया और रवि यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. मामले में रवि यादव की ओर से पैरवी श्री मुनेश मिश्रा एडवोकेट एवं प्रदीप यादव एडवोकेट द्वारा की गई.






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