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जहरीली शराब के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त / Shivpuri News

शिवपुरी। खबर माननीय न्यायालय से आ रही है। जहां कोर्ट ने अवैध शराब के कारोबार के मामले में एक आरोपी दरबार बंजारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सज्जन सिंह सिसौदिया शिवपुरी के द्वारा निबोदा के रहने बाले आरोपी को धारा 34(1).34(2) 49(क) आबकारी अधिनियम में दोषमुक्त किया गया.

आबकारी पुलिस ने 24 अक्टूबर 2021को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर निबोदा से शहर में आ रहा है उक्त सूचना की तस्दीक हेतु आबकारी बल बदौड़ी में रोड चेकिंग हेतु उपस्थित हुए उक्त सूचना पर से आरोपी दरबार बंजारा पुत्र दोला बंजारा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नबोदा शिवपुरी जोकि जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया।

इसके बाद पुलिस थाना आबकारी द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। आरोपी की ओर से पैरवी एडवोकेट बहादुर सिंह रावत के द्वारा की गई।

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