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पेशाब कांड: जाँच में आरोप निकला झूठा, पुलिस ने जारी किया प्रेसनोट / Shivpuri News

शिवपुरी: करैरा के ग्राम बगेधरी में राजेश जाटव नाम के व्यक्ति के साथ पेशाब पिलाने की घटना बताई थी. घटना की जांच उपरांत पाया गया कि राजेश जाटव के विरुद्ध गांव की ही अनुसूचित जाति वर्ग की एक महिला द्वारा दिनांक 15/7/24 को छेड़छाड़ की एफआईआर क्रमांक 515/24 धारा 74,3(5) BNS करवाई थी। राजेश जाटव के द्वारा गांव के राम सिंह के विरुद्घ मारपीट तथा एससी एसटी एक्ट की एफआईआर क्रमांक 514 / 24 धारा 126( 2),332,115(2)296,351(3) BNS 3(1)(द),3(1)(ध)3(2)(va) एससी एसटी एक्ट की गई है। पीड़ित महिला का पति राम सिंह के खेत पर काम करता है. इसलिए आरोपी राजेश जाटव द्वारा पेशाब पिलाने का मिथ्या आरोप लगाया है।

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