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श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2,70,307/- रूपये प्रतिकर / Shivpuri News

शिवपुरी: श्री राम फाइनेंस कंपनी शिवपुरी के शाखा प्रवंधक विवेक खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि परमवीर सिंह गुर्जर पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम टी. वी. टॉवर रोड शिव शक्ति नगर जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP07 HB 0717 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी परमवीर सिंह गुर्जर पुत्र सूरज सिंह गुर्जर को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रवि कुमार बौरासी शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2,70,307/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 01 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई।
               इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था

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