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फर्जी नामांतरण मामले में पटवारी अनुराग शर्मा पर हुई कार्यवाही / Shivpuri News

पोहरी। पोहरी तहसील में 16 जून 23 को मुर्दे के नाम तहसीलदार अजय परसेडिया ने नामांतरण कर दिया था। जिसमें महेंद्र एवं अरूण जैन ने तहसीलदार पर सांठगांठ के आरोप लगाए थे। पोहरी तहसीलदार अजय परसेडिया ने पोहरी के पटवारी हल्का कृष्णगंज के सर्वे क्रमांक 244/ 2 , 243/2 रकवा 0.10 , 0.261 हे.  पर प्रकरण क्रमांक 495 /अ -6/2023-24 आदेश दिनांक 16.06.2023 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण का आदेश पारित कर दिया था. उक्त प्रकरण में एक साल बाद पटवारी अनुराग शर्मा पर निलंबन की कार्यवाही की गई है

जानकारी के अनुसार पोहरी निवासी मांगीलाल जैन पुत्र स्व चिन्टूलाल जैन निवासी कृष्णगंज पोहरी ने 18 अप्रेल 1991 को राजेश कुमार, अशोक कुमार, मनोजकुमार पुत्रगण श्यामलाल निवासी ग्वालीपुरा को पटवारी हल्का कृष्णगंज के सर्वे क्रमांक 244/2, रकवा 0.10 हेक्टेयर, 243/2 रकवा 0.261 हेक्टेयर की रजिस्ट्री कराई थी। जिसमें जमीन के बंटवारे के चलते मामला न्यायालय में चला गया और वर्ष 2005 में न्यायालय ने बंटवारा होने तक के लिए रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। लंबे समय से मामला न्यायालय में चल रहा है। इसके बाबजूद 16 जून 2023 को पोहरी तहसीलदार ने उक्त रजिस्ट्री का नामांतरण क्रेताओं के नाम से कर दिया है।

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