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हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज का पैसा देने से मना किया: उपभोक्ता फोरम ने बीमारी की राशि का क्लेम देने के आदेश दिए / Shivpuri News

शिवपुरी: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व दो सदस्यों अंजू गुप्ता और राजीवकृष्ण शर्मा ने एक क्लेम के मामले में एंश्योरेंस कंपनी को तत्काल प्रभाव से भुगतान करने व मानसिक परेशानी के अलग से 5 हजार रुपए देने के आदेश दिए है।

अभियोजन के मुताबिक शहर के राजेश्वरी रोड के रहने वाले विमल कुमार पुत्र रंगीलाल जैन ने कुछ साल पूर्व केयर हेल्थ एंश्योरेंस कंपनी से अपनी एक हेल्थ पॉलिसी कराई थी। इसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। कुछ साल पॉलिसी चलने के बाद 11 मार्च 2023 को विमल की पत्नी सावित्री जैन को एक बीमारी के फेर में ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय इलाज कैशलेस तो हुआ नही, लेकिन बाद में विमल ने हेल्थ कंपनी में 52670 रुपए का बिल लगाया तो बिल का भुगतान तो नही हुआ। बल्कि कंपनी ने यह बोलकर क्लेम निरस्त कर दिया कि यह बीमारी उनकी पॉलिसी में नही आती।

इसके बाद परेशान होकर विमल ने उपभोक्ता फोरम में यह केस लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुना और फिर कंपनी को उक्त क्लेम की राशि 6 प्रतिशत व्याज की दर से भुगतान व 5 हजार रुपए मानसिक परेशानी के देने के आदेश किए है।

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