शिवपुरी. 6 साल पहले जमीन सीमांकन के लिए किसान से पांच हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी घनश्याम वर्मा को जिला कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने दोषी मानते हुए 5 साल की कैद व 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.मामले में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा ने की.
लोकायुक्त पुलिस ने किसान से 5 हजार रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस टीम ने साल 2015 में शिवपुरी के पटवारी हल्का नंबर 56 ग्राम सुहारा में पदस्थ पटवारी घनश्याम वर्मा निवासी फतेहपुर रोड़ कृष्णपुरम कॉलोनी को ग्राम मेहदावली के किसान नीरज परिहार से जमीन सीमाकंन के बदले 5 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए उसी के घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.पटवारी घनश्याम वर्मा ने किसान नीरज परिहार से जमीन सीमांकन के बदले 6 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी.फिर मामला 5 हजार रूपए में फिक्स हो गया था.किसान नीरज परिवार ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की थी.लोकायुक्त पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी पटवारी घनश्याम वर्मा को उसके निवास शिवपुरी में 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था.लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पटवारी के घर की टेबिल से 5 हजार रूपए जप्त किए थे.पुलिस ने टेबिल को भी पानी से धुलवाया तो टेबिल के पानी का रंग भी गुलाबी हो गया था.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारायों में 5 साल की सजा 12 हजार का जुर्माना
इस मामले में पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया था जिस पर से गुरूवार को न्यायाधीश मालवीय ने आरोपी पटवारी घनश्याम वर्मा को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 13 1, डी 13 2 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से रिश्वत लेने वाले पटवारी को दंडित किया है.
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