मुस्लिम विवाह अधिनियम सहित दहेज प्रताड़ना व मारपीट की धारा के तहत कार्रवाई
एक शौहर ने मुंह से तीन बार बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसमें मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा सहित दहेज प्रताड़ना और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामला विवेचना में ले लिया है।
फरियादी रिजवानाे (30) पत्नी आमिर खान निवासी जाट मोहल्ला कोलारस ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिजवानो का कहना है कि आठ साल पहले कोलारस में आमिर खान से शादी हुई थी। मायका गुना में है। दहेज के लिए पति व ससुराल वाले पैसों की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं की तो मारपीट कर दी और पति आमिर ने तीन बार मुंह से तीन बार बोलकर तलाक दे दिया। पीडि़ता ने बताया कि शादी के बाद उसके दो बच्चे भी हैं।
कोलारस थाना पुलिस ने पति आमिर खान, सास रिहाना, देवर मोहिज खान, देवरानी शबनम के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुस्लिम अधिनियम की धारा 4 और दहेज प्रताड़ना सहित मारपीट की धाराओं में कायमी हुई है। इसके बाद पीडि़ता अपने पिता के साथ मायके गुना चली गई है।
कोलारस में पहला मामला
कोलारस पुलिस थाने में तीन तलाक मामले को लेकर यह पहला मामला सामने आया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में टीआई संजय मिश्रा का कहना है कि पीडि़ता के पति को बुलाकर पूछताछ की है, जिसमें वह तीन तलाक वाली बात से इनकार कर रहा है।
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