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बंदियों को उनके कानूनी अधिकार से अवगत होना विधिक रुप से आवश्यक है : एडीजे सक्सेना-karera news

करैरा। विधिक सेवा प्राधिकरण सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय द्वारा स्थानीय सब जेल करैरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता शिविर में कुल 127 बंदियों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकार से अवगत होने पर बल देते हुए जेल परिसर में उनके मानव अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार से अवगत कराते हुए इस आवश्यकता पर बल दिया कि वर्तमान में बढ़ रहे अपराध की संख्या में जिस प्रकार से बंदियों की संख्या में प्रसार हुआ है उस को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि वे उनके अधिकारों से अवगत हो सके। साक्षरता शिविर के दौरान बंदियों द्वारा विधिक प्रश्न पूछे गए जिनका समाधान किया गया। जेल के माध्यम से किए जाने वाली अपील एवं निरुद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता तथा अस्वस्थ होने पर उनके शीघ्र एवं निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की विधि व्यवस्था से भी बंदियों को अवगत कराया गया। जेल परिसर में आयोजित साक्षरता शिविर में सक्सेना ने इस बिंदु पर भी बल दिया कि निरोध अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात एक उच्च आदर्श जीवन व्यतीत करने की मानसिकता से समाज में आकर सक्रिय सहभागिता करें जिससे समाज एवं राष्ट्र निर्माण होगा। इस अवसर पर सहायक अधीक्षक जेल दिलीप नायक न्यायालय की ओर से सहायक रविंद्र रजक एवं जेल स्टाफ उपस्थित रहा।
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