
नीरज श्रीवास्तव, भोपाल। प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन पर रोकथाम के लिए मप्र शासन खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए समीक्षा कर कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचना में जिले स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्कफोर्स का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिवहन एवं खनिज अधिकारी को सदस्य, सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है। वहीं मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में संशोधन किया गया है। ऐसे वाहन जो अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त वाहन व परिवहित खनिजों को राजसात करने का अधिकार भी कलेक्टर या उसके प्राधिकृत अधिकारी दिए गए हैं।
प्रतिदिन कराई जाएगी जांच
जारी परिपत्र में 10 जुलाई 2018 तक प्रतिदिन पुलिस, वन, परिवहन, खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के अमले से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान अवैध उत्खनन, परिवहन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी, साथ ही इस कार्य में लिप्त वाहनों पर राजसात करने के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। प्रतिदिन की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अगले दिन ई-मेल से संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मप्र को प्रेषित करना होगा।






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