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म्युचुअल फंड निवेशकों के पास आधार होना जरूरी : BSE


नई दिल्ली। बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से कहा है कि वे एक जनवरी से म्युचुअल फंडों में निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों से आधार नंबर लेना सुनिश्चित करें। आधार की यह अनिवार्यता बीएसई स्टार म्युचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने वाले निवेशकों के लिए लागू होगा।
इस प्लेटफार्म पर बिना डीमैट एकाउंट के म्यूचुअल फंडों में निवेश किया जाता है। सरकार ने निवेशकों का आधार नंबर अनिवार्य करने के लिए जून में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग (मेंटीनेंस ऑफ) रूल्स में संशोधन किया था। बीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा कि यदि निवेशक के पास आधार नहीं है तो उसे आधार में आवेदन का प्रमाण देना होगा। यदि निवेशक आधार बनवाने का पात्र नहीं है तो उसे एएमसी के समक्ष पैन या फॉर्म 60 जमा कराना होगा।
आधार से जुड़े 14 करोड़ पैन कार्ड-
देश में 14 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड अब तक आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। देश में कुल 33 करोड़ के लगभग पैन कार्ड हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक 41 फीसद पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। पैन-आधार लिंकिंग का यह क्रम अब भी जारी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ही आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की घोषणा की है। इनकम टैक्स रिटर्न और नया पैन पाने के लिए बीती एक जुलाई से ही सरकार आधार को अनिवार्य कर चुकी है।

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