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खनियाधाना शिवकांत सोनी ;- मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 को देखते हुए आचार संहिता के बाद से ही संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू हो जाने के बाद गैर प्रशासकीय अनुमति के किसी भी वाहन ,टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ पेपर मै बिना अनुमति प्रचार प्रसार करना संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन होगा ,साथ ही किसी भी भवन पर ग्रह स्वामी की अनुमति के बिना राजनैतिक संबंधी प्रचार दीवाल लेखन झंडा एवं कोई भी सजावट, संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं आचार संहिता का का उल्लंघन माना जाएगा . इस क्रम में नवागत एडीएम एवं तहसीलदार पल्लवी वैद्य ने खनियाधाना नगर एवं जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान पाए गए आपत्तिजनक झंडे एवं दीवाल लेखन को मौके पर ही हटवाया गया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नविता शिवहरे को आवश्यक निर्देश दिए. साथ ही मतदान केंद्र का भ्रमण के दौरान मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय नयागांव ,मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय अमुहाय मैं शौचालयों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए,!






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