शिवपुरी। 50 हजार से अधिक कीमत की वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होने जा रहा है। व्यापारियों के लिए तो यह जरूरी है ही साथ ही 10 किमी से दूर किसी भी सामान के परिवहन पर यह बिल आम ग्राहक को भी लेना होगा। प्रदेश में 20 दिसंबर से जनवरी 2018 के प्रथम सप्ताह में इस योजना को लागू किए जाने की संभावना है। यदि आपने 50 हजार से अधिक कीमत की टी व्ही, फ्रिज या कोई महंगी वस्तु खरीदी है अपनी गाड़ी से ले जा रहे हैं तो दुकानदार आपको भी ई-वे बिल देगा। यदि दुकान से घर की दूरी 10 किमी से कम है तो वाहन की जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अधिक है तो दुकानदार आपके वाहन का नंबर बिल में डाल देगा।






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