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स्थगन आदेश के बाद भी हो रहा है मोबाइल टावर का निर्माण नगर परिषद ने नहीं दी टावर निर्माण कार्य की अनुमति

पिछोर
नगर के भूमि सर्वे नं. 462 पर उच्च न्यायायल खण्ड पीठ ग्वालियर द्वारा
दिये गये स्थगन आदेश 356/2011, दिनांक 20.12.2011 के अनुसार उक्त भूमि पर
किसी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा क्रय-विक्रय व अनुबंध न किये जाने हेतु
स्पष्ठ उल्लेख किया गया है बाबजूत उक्त भूमि पर कई लोग भवन निर्माण का कर
रहे है तो सरोज पत्नी अवधेश प्रतापसिंह बुन्देला ठाकुर के कब्जे की भूमि
बाबा कालॉनी वार्ड नं. 02 पिछोर पर टावर वीजन इंडिया प्रा.लि. इन्दौर के
द्वारा मोवाइल टावर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त टावर निर्माण
कार्य की न तो नगर परिषद पिछोर द्वारा कोई अनुमति दी गई और न ही शासन
द्वारा अनुमति दी गई, बाबजूद इसके शासन की आंखों में धूल झोंक कर निर्माण
कार्य जारी है। 
इनका कहना है
उक्त भूमि पर टावर निर्माण के लिए नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। 
आनन्द शर्मा
मुख्य नगर पालिका अधिकारी पिछोर
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