7/8/2020
प्रेस नोट 1
मारपीट करने वाले 4 आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. मदन पिता लच्छु उम्र 50 वर्ष 2. राम पिता भगवानदास उम्र 24 वर्ष 3. सुनील उर्फ सोनु पिता भगवानदास उम्र 22 वर्ष 4.राजकुमार उर्फ बंटी पिता मदन उम्र 21 वर्ष निवासीगण वार्ड न 22 लीलगढ मोहल्ला शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को रात 9:30 बजे फरियादी राहुल के पिता गुडडा शराब पीकर गालीयां देते हुए शिव मंदिर के पास आये तो मोहल्ले के मदन,बंटी ,सोनु एवं राम ने उन्हे अश्लील गालीया दी ओर बोले की गाली क्यो बक रहा है तो गुडडा ने उन्हे गाली देने से मना किया तो बंटी ओर राम ने लोहे के लटठ से मारपीट की जिससे उसे दोनो पैरो के घुटनो के निचे चोट आई ओर खुन निकलने लगा। फरियादी बचाने गया तो सोनु ने पकड लिया ओर मदन ने लकडी मारी जिससे उसे बॉये खंधे पर चोट आई । फरियादी चिल्लाया तो परिवार व आसपास के लोग वहां पर आ गये जिन्होने बीच बचाव किया। आरोपीगण ने धमकी दी की अगर मोहल्ले में गाली दी तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने शुजालपुर मंडी पर की ।
आज दिनांक 07/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपीगण का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 7 अगस्त 2020
प्रेस नोट 2
न्याय की बात जन-जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है- पुरूषोत्तम शर्मा
लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया गया सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण
म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा आज दिनांक 07.08.2020 को ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से ‘’विभाग के कार्यो के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग’’ विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्रीमती मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन म.प्र. ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय का स्वागत एवं परिचय मो. अकरम शेख म.प्र. राज्य समन्वयक NDPS एक्ट/डीपीओ इंदौर द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा तैयार की गई तथा उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया।
उक्त प्रशिक्षण में डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र मीणा , एडीपीओ शाजापुर व जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार सहित म.प्र.लोक अभियोजन के सभी विभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं समस्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।
श्री पुरूषोत्तम शर्मा ने सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहां कि आज के इस आधुनिक युग में किसी व्यक्ति के विचारों, कार्यों, समाचार इत्यादि का प्रचार-प्रसार करने का सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है तथा इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पडता है। सोशल मीडिया की इसी उपयोगिता को समझते हुए हमें अभियोजन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का उचित प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय है इसलिए हमें हमारे कार्यो को सभी तक पहुंचाना है और जागरूक करना है । जिससे कि हर वह व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको सुलभ, सरल एवं समय पर न्याय मिल सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। साथ ही हमने प्रदेश के सभी मीडिया सेल प्रभारियों के मध्य एवं अच्छी प्रतिस्पर्धा हेतु प्रदेश के सभी जिलों के न्यायालयों को A, B और C श्रेणी में बांटा है। जिसके अंतर्गत A श्रेणी में 1 से 25 संख्या वाले न्यायालय, B श्रेणी में 26 से 50 संख्या वाले न्यायालय और C श्रेणी में 51 से अधिक संख्या वाले न्यायालयों को सम्मिलित किया है। जिसमें प्रत्येक माह हर श्रेणी के शीर्ष 3 मीडिया प्रभारी को प्रशस्ति पत्र प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाएंगे। इसी कड़ी में हमने 10 एंडरॉइड मोबाईल फोन मीडिया प्रभारियों को वितरित किए है जिससे वह मीडिया संबंधी कार्यो को सुचारू रूप से पूर्ण करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
अपने व्याख्यान में श्रीमती मौसमी तिवारी द्वारा सोशल मीडिया के महत्व को समझाया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सप्प आदि पर विभाग के कार्य संबंधी जानकारी एवं समाचार को किस तरह से प्रचारित एवं प्रसारित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से विभाग के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विधिक विषयों पर ई-लेक्चर अपलोड करने का आग्रह किया । जिससे न सिर्फ विभाग के अधिकारी अपितु अन्य व्यक्ति भी विधिक ज्ञान अर्जित कर लाभान्वित हो सकेंगे। प्रशिक्षण में म.प्र. अभियोजन के 30 अधिकारियों ने सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती तिवारी द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान किया गया।
श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. पीडित व्यक्ति के प्रति अति संवेदनशील है तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने हेतु कटिबद्ध है। इसी तारतम्य में आज उनके मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में म.प्र. लोक अभियोजन के सभी विभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं समस्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती तिवारी द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्यवाद अर्पित किया कि उन्ही के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका। साथ ही उन्होंने संचालक महोदय को आश्वस्त किया कि म.प्र.लोक अभियोजन मीडिया सेल ने जिस उपलब्धि को अर्जित किया है उसे और अधिक उचांई पर ले जाने हेतु हम सभी सदैव प्रयासरत रहेगें।
श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा पी आर ओ टीम का गठन किया गया है। प्रमुख जन संपर्क अधिकारी एवं 10 विभागीय जन संपर्क अधिकारी नियुक्त किये गए तथा प्रत्येक जिले में मीडिया प्रभारी एवम सहायक मीडिया प्रभारी नियुक्त किये गए।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 08/08/2020
प्रेस नोट 1
मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॅा उर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/01/2019 को फरियादी महेन्द्र कुमार हीरो कम्पनी की मोटरसायकिल एच. एफ. डिलक्स क्रमांक एमपी 42 एम के 6208 से सामान खरीदने शुजालपुर आया था। वह मोटरसायकिल को कालिका माता चौराहे पर खडी कर सामान खरीदने सब्जी मंडी के अंदर गया। वापस आकर देखा तो मोटर सायकिल नही दिखी । उसने आसपास मोटरसाईकिल तलाश की लेकिन नही मिली। कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की । अनुसंधान के दौरान आरोपी को फार्मल गिरफतार किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 08/08/2020
प्रेस नोट 2
दुष्कर्मी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लाडसिंह पिता स्व. बंशीलाल गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी मुबारिक पुर चिरटिया का दिनांक 13/08/2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी। तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया। गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्ताक्षर कराये फिर शाम को आष्टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अ.बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 08/08/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी का दिनांक 13/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 8 अगस्त 2020
प्रेस नोट 3
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत खाताधारकों के खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मुन्नालाल सुनहरे पिता हल्का जी उम्र 50 वर्ष निवासी 178 अन्नपूर्णा नगर उज्जैन जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल व सह अभियुक्त हेमनाथ को गिरफ्तार किया गया था।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 08/08/2020
प्रेस नोट 4
चंदन की लकडी चोरी के आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण 1.कुतुबुद्दीन पिता सरदार खां उम्र 19 वर्ष, 2.आजाद खां उर्फ बुलुट पिता भूरे खां उम्र 24 वर्ष, निवासीगण खेडी मण्डलखाँ का दिनांक 10/08/2020 का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 07/08/2020 को सहा.उपनिरीक्षक रामचन्द्र धनगर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम खेडी मण्डलखॉं काकड घाटा पुलिया बल्डी रोड के पास मोटर साइकिल पर 02 लडके सफेद प्लास्टिक की बोरी में चंदन की लकडी के टुकडे चोरी कर ले जा रहे है। सूचना पर विश्वास कर हमराह फोर्स एवं साक्षीगण साजिद खां, संतोष को जीप में साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे । मोटर साइकिल पर 02 लडके एक प्लास्टिक की थैली लिये आते दिखे। जो पुलिस को देखकर मोटर साइकिल मोड कर भागने का प्रयास करने लगे। उन्हें घेराबंदी करके पकडा। एक ने अपना नाम कुतुबुद्दीन और दूसरे ने आजाद खां उर्फ बुलुट होना बताया। एक थैली खोलकर देखी तो उसमें चंदन की लकडी के टुकडे मिले। दूसरी थैली खोलकर देखी तो 02 कुल्हाडी, 01 कुल्हाड़ा, लकडी में छेद करने वाली गिरमीट, 01 लोहे की कुदाली मिली। चंदन की लकडी के टुकडे कहाँ से लाये पूछने पर कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे। लाइसेंस के बारें में पूछने पर कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। मौके पर चंदन की लकडी का तराजू में तौल किया गया। आरोपीगण से चंदन की लकडी व उपकरण और मोटरसाइकिल जप्त किये और उन्हें गिरफ्तार कर थाने लाये। थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को आज दिनांक 08/08/2020 को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 10/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 08/08/2020
प्रेस नोट 5
हत्या करने वालों को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. दिनेश पिता कुंजीलाल पाठक उम्र 52 वर्ष
2. राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक उम्र 57 वर्ष
3. आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष
4. मुकेश पिता बाबूलाल पाठक उम्र 37 वर्ष
5. कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 33 वर्ष
6. लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष निवासीगण श्यामपुर को जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को दिन के 12 बजे फरियादी तेजसिंह, समंदर सिंह तथा रघुवीर सिंह ग्राम बाडपुर में आनन्द सिंह राजपूत की बेल्डिग की दुकान के सामने तखत पर बैठे थे। समंदर व दिनेश आदि का पूर्व का विवाद होकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनेश राठौर हाथ में तलवार लेकर तथा लखन तथा आशीष हाथ में लोहे का पाईप लेकर आये । आते ही समंदर सिंह को अश्लील गांलिया दी। गाली देने से मना किया तो दिनेश ने तलवार समंदर के सिर में मारी। लखन व आशीष ने लोहे के पाईप से मारपीट की। थोडी देर में मुकेश, कपिल लठ्ठ लेकर, राधेश्याम फर्सी लेकर आये और मारपीट की। घटना के समय रघुवीर व आनन्द ने बीचबचाव किया तो आरोपीगण जाते जाते बोले आइन्दा तू हमारे बीच में आया तो जान से खत्म कर देंगे। घायल समंदर को रघुवीर व आनन्द मोटरसाइकिल पर बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गये । घटना की रिपोर्ट तेजसिंह ने थाना शुजालपुर मण्डी पर की। ईलाज के दौरान डॉ साहब ने समंदर को गंभीर चोंट होना बताया और उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान के दौरान दिनांक 07/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज दिनांक 08/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 10 अगस्त 2020
प्रेस नोट
नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवनसिंह पिता कमलसिंह मेवाडा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भैसरोद हाल मुकाम आष्टा जिला सीहोर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित होकर विचारधीन है। विचारण के दौरान आरोपी दिनांक 27/02/2017 को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त कर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था एवं निरंतर नियत पेशी दिनांको पर आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कियेे गये थे किंतु आरोपी लंबे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/06/2019 को आरोपी को फरार घोषित कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वांरट के पालन में पुलिस थाना सलसलाई के द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गए कि, आरोपी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किया गया है यदि आरोपी को पुन: जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुन: फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 10अगस्त 2020
प्रेस नोट 2
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत खाताधारकों के खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में सहआरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी हेमनाथ पिता भगीरथ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम निपानिया धाकड़ थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल के साथ उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ की संलिप्तता प्रकट होने पर उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हेमनाथ डाक वाहक सुन्दरसी की तत्कालीन उप डाक पाल सुन्दरसी आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के साथ अपराध में संलिप्तता होने से उनके विरुद्ध दर्शाया गया अपराध गंभीर है।
प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सहआरोपी का भी जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 10/08/2020
प्रेस नोट 3
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो और आरोपियों को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण नौशाद पिता नसरूददीन उम्र 30 वर्ष व जाफर पिता नुरूददीन उम्र 33 वर्ष निवासीगण नरोला को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गलियां दी । गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण को गिरफतार कर आज दिनांक 10/08/2020 को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक – 10/08/2020
प्रेस नोट 4
छल करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता दिलीपसिंह परमार उम्र 35 वर्ष निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के द्वारा किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी संदीप ने दिनांक 17/07/2016 को शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, वर्ष 2009 में मुकेश पिता हरिनारायण, संजय पिता अमृतलाल, मुकेश पिता दिलीपसिंह, सुभाष पिता सीताराम, शंकर पिता मदनसिंह, जितेन्द्र पिता बद्रीलाल, जीवन पिता गोरेलाल, राजेन्द्र पिता केशरसिंह आये और उसे बीएनपी इंडीया कम्पनी के बारे में बताया । स्वयं को कम्पनी के सीहोर ब्रांच के प्रभारी व संचालक होना बताया । कम्पनी में पैसा लगाने व अपनी ओर से खातेदार बनवाने पर जितने लोगो के बचत खाते खुलवायेंगे उनके पांच वर्ष में पैसे दुगने हो जायेंगे। संपूर्ण पैसे लेने की जिम्मेदारी उनकी होने का कहा। उन्होंने उसे धोखे में रखकर त्रैमासिक, वार्षिक , पंचवर्षीय कई प्लान के खाता धारक उससे बनवाये। उनका सम्पूर्ण पैसा स्वयं इक्कठा करके महेश कुम्भकार एवं उनके साथियो को बीएनपी ऑफिस शुजालपुर मंडी में दिए। जिसके एवज में उसे पालिसियां दी तथा पालिसियो के पूर्ण होने पर खाते धारको दवारा पैसो की मांग करने पर उन लोगो के दवारा पालिसियां जमा करके टालना शुरू कर दी। बाद में लाखो रूपये गबन करके वह शहर छोडकर भाग गये। जिसके आधार पर पुलिस ने थाना शुजालपुर मंडी पर रिपोर्ट लेख की। आज दिनांक 10/08/2020 को मुकेश परमार का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक – 10/08/2020
प्रेस नोट 5
कार चोरी के एक ओर आरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी मयंक पिता महेश विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी राठी मोहल्ला सारंगपुर रोड अकोदिया मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा वीडियो कान्फे्ंसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/02/2020 को फरियादी राहुल शर्मा ने अपनी कार टाटा इंडीका ईसीएस क्रमांक एमपी 09 सीआर 6393 अपने घर के सामने विवेकानन्द पुरम कालोनी कालापीपल मण्डी में रात्री के करीब 10:45 बजे खडी की थी। वह रात्री में खाना खाकर सो गया था। वह सुबह 8:30 बजे उठा तो उसकी कार नही दिखी। उसने आसपास कार की तलाश की लेकिन पता नही चला । उसकी कार कोर्इ अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया । जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापीपल मण्डी पर की थी।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर





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