ग्वालियर।हाईकोर्ट की एकलपीठ ने चांचौड़ा (गुना) जनपद पंचायत के सीईओ का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सीईओ को उपस्थित कराने की जिम्मेदारी जिले के एसपी की होगी। उपस्थिति के दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। गुरुजी का रिकॉर्ड पेश करने के लिए कई मौके दिए थे, लेकिन सीईओ पेश नहीं कर रहे थे,जनपद पंचायत चांचौड़ा ने ऊधम सिंह की नियुक्ति गुरुजी के पद पर की थी, लेकिन बाद में नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर व आयुक्त ने भी उनकी अपील को निरस्त कर दिया। इसके बाद वर्ष 2009 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने नियुक्ति के निरस्त किए गए आदेश पर रोक लगा दी। शासन का जवाब आने के बाद नियुक्ति के रिकॉर्ड के साथ जनपद पंचायत सीईओ को तलब किया था, लेकिन वह नहीं आए। सीईओ को पांच मौके दिए गए। पिछली सुनवाई पर जमानती वारंट जारी किया गया। सीईओ को बुधवार को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धर्मेन्द्र रघुवंशी ने तर्क दिया कि सीईओ को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं। न रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं न उपस्थित हो रहे हैं। जमानती वारंट को भी गंभीरता से नहीं लिया है। हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीईओ को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जिले के एसपी को आदेश दिया है कि वह सीईओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित करें। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा कोई बहाना, सीईओ को कोर्ट में उपस्थित कराना एसपी की जिम्मेदारी,
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