चैक बाउंस का केस कोर्ट में लगाने पर भड़के आरोपी
शिवपुरी। करैरा में सोनालिका ट्रेक्टर की एजेंसी मालिक वीनिश कुमा

र पुत्र धर्मचंद्र जैन निवासी नई तहसील के साथ चैक बाउंस के आरोपी दयाराम गुर्जर ने अपने मित्रों के साथ उसकी एजेंसी पर पहुंचकर झूमा झटकी कर दी और उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए उसे धमकी दी। जिसकी शिकायत पीडि़त ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 507, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
पीडि़त वीनिश कुमार जैन ने थाने में लिखाई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2013 में आरोपी दयाराम ने एक नया ट्रेक्टर एजेंसी से क्रय किया था जिसमें डेढ़ लाख रूपए उसने बाद में देने की बात कही थी और गारंटी के तौर पर एक चैक दिया था। जिसे तय समय के बाद जब बैंक में लगाया गया तो बैंक ने उक्त चैक को अपर्याप्त निधि बताकर वापस कर दिया। कई बार आरोपी से चैक की रकम चुकता करने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन आरोपी उक्त राशि देने के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने उक्त मामले को न्यायालय में लगा दिया। जहां न्यायालय में सुनवाई जारी है इसी बात को लेकर आरोपी दयाराम 15 मार्च को अपने मित्र राजेंद्र सिंह भदौरिया निवासी रमगढ़ा और प्रधुम्न गुुर्जर निवासी ठांढ़ी महुआ को लेकर एजेंसी पर पहुचा जहां उसने फरियादी के साथ झूमाझटकी कर दी और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया और वहां से चले गए। इसके बाद 16 मार्च को आरोपी ने फरियादी के मोबाइल पर फोन लगाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इससे परेशान होकर फरियादी थाने पहुंच गया और अपनी शिकायत दर्ज कराई।






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