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लंगर और प्रसाद पर नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार ने की स्थिति स्‍पष्‍ट

langar 11 07 2017नई दिल्ली। धार्मिक संस्थाओं के ‘अन्न क्षेत्र’ में
मुफ्त में वितरित किए जा रहे खाने पर जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने मंगलवार
को साफ कहा कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, दरगाह और चर्च में लोगों को
मुफ्त बांटे जाने वाले प्रसाद पर जीएसटी नहीं लगेगा।
वित्त मंत्रालय
ने इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए उन खबरों को भी पूरी तरह असत्य करार
दिया जिनमें कहा गया था कि धार्मिक संस्थाओं से मुफ्त वितरित होने वाले
खाने पर भी जीएसटी लगेगा।
हालांकि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने
वाले सामान और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। इन चीजों में चीनी, खाद्य तेल, घी,
बटर और इन चीजों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं
शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि इन वस्तुओं का अलग-अलग इस्तेमाल होता
है, इसलिए किसी खास उपयोग को ध्यान में रखते हुए इनके लिए टैक्स की दरें तय
करना मुश्किल है।
ऐसे में जीएसटी अलग-अलग दरों पर लगता है, इसलिए
अंतिम उपभोग पर जाकर इसके लिए दरों में छूट देना कठिन है। यही कारण है कि
जीएसटी में एंडयूज यानी अंतिम उपभोग के आधार पर छूट की कोई व्यवस्था नहीं
है।
इसीलिए धार्मिक संस्थाओं में बांटने के लिए भोजन सामग्री को तैयार करने में इस्तेमाल होने सामान को भी कर मुक्त करना मुश्किल होगा।
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