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नर्मदा को छोड़कर सभी नदियों में मशीनों से हो सकेगा रेत खनन

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भोपाल। मप्र सरकार नई रेत खनन नीति में मप्र तेलंगाना
और छत्तीसगढ़ का संयुक्त मॉडल अपनाएगी। इसके लिए खनिज विभाग ने नीति का
प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक नर्मदा को छोड़कर अन्य सभी नदियों
में मशीन से रेत खनन की अनुमति होगी। इस प्रस्ताव पर सुझावों के लिए जल्द
ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
खनिज विभाग के सचिव मनोहर दुबे के
मुताबिक नई नीति अभी प्रस्तावित है। सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया
जाएगा। नई नीति के मुताबिक रेत हार्वेस्टिंग और रेत परिवहन का काम अलग-अलग
एजेंसी करेंगी। एक एजेंसी रेत हार्वेस्टिंग कर डिपो तक पहुंचाएगी। इस डिपो
का संचालन स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन बुकिंग के
जरिए रेत का विक्रय होगा।
रेत परिवहन की सुविधा के लिए सेंड
ट्रांसपोर्ट टैक्सी की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर इस संबंध में परिवहन
कंपनी की स्थापना भी कर सकते हैं। रेत परिवहन के लिए खनिज विभाग में वाहन
का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रेत की कीमतों का निर्धारण पंचायत के प्रस्ताव
पर जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
एक अक्टूबर के बाद हट सकता है नर्मदा से प्रतिबंध
इधर,
नर्मदा नदी में रेत खनन पर लगा प्रतिबंध एक अक्टूबर के बाद हट सकता है। नई
नीति में सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं
होगी, तब तक नर्मदा नदी के वर्तमान ठेकों के तहत कार्य जारी रहेगा। नई
व्यवस्था लागू होने के बाद इन खदानों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

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